बढते प्रदूषण पर सख्त हुई नगर पालिका
![]() |
Shailendra Dubey |
नगर पालिका परिषद महमूदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत कूडा जलाने वालांे तथा पालीथीन का प्रयोग करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। वायु प्रदूषण/स्माग को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने व्यक्तियों से कूडा न जलाने की अपील की है साथ ही पालीथीन का प्रयोग भी बंद करने की अपील की है। किसी भी स्थान पर कूडा एकत्र हो तो उसकी सूचना नगर पालिका तक भी पहुंचाई जा सकती है। नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि एन0जी0टी0 एक्ट- 2010 के धारा 15 एवं 16 के तहत नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में किसी भी स्थान पर कूडा एकत्र हो तो उसकी सूचना कार्यालय नगर पालिका परिषद के कार्यालय में उपलब्ध करा सकते है। इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि यदि किसी स्थान पर कूडा एकत्र होने की जानकारी मेरे मो0 नं0 9450206703 तथा अनिल कुमार के मो0 नं0 9044137283 पर दी जा सकती है। उन्होने नगरवासियों से अपील की है कि पालीथीन का प्रयोग प्रत्येक दशा में बंद करें। अपने साथ कपडे या कागज का बैग लेकर बाजारों में निकलें। सडकों के किनारे भवन निर्माण सामग्री के मलबे को एकत्र न करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कूडा जलाया जाता है या पालीथीन का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर एन0जी0टी0 एक्ट- 2010 की धारा 15 एवं 16 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसका वह स्वयं जिम्मेदार हांेगंे। उन्होने कहा कि वायू प्रदूषण तेजी से बढ रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी रोकथाम के लिये एकजुट हों। नगर पालिका को स्वच्छ एवं स्वस्थ्य बनाने में आप सब का सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होने बताया कि इस एक्ट के तहत सडक के किनारे भवन सामग्री के अवशेष को सडक पर रखे जाने पर रू0 50 हजार एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट को सडक पर फके जाने तथा अपशिष्टों को जलाये जाने की प्रत्येक घटना के लिये 5 हजार का आर्थिक दण्ड दिया जायेगा।